कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को ट्विटर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने केंद्र सरकार के कंटेंट हटाने के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि भारत में काम करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा।
यह खबर शुरुआती जानकारी के साथ प्रकाशित की गई है। जल्द ही और अपडेट जोड़े जाएंगे।
WATCH | कर्नाटक हाईकोर्ट से X को लगा बड़ा झटका
— India TV (@indiatvnews) September 24, 2025
X को मानने होंगे भारतीय कानून- कर्नाटक हाईकोर्ट #KarnatakaHighCourt #Karnataka #India @PriyaSinghh12 pic.twitter.com/mbWV76O9lm