X को झटका; हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा- भारतीय कानूनों का पालन करना होगा...

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को ट्विटर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने केंद्र सरकार के कंटेंट हटाने के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश में काम करने के लिए भारतीय कानूनों का पालन करना होगा।

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को ट्विटर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने केंद्र सरकार के कंटेंट हटाने के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि भारत में काम करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा।

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