लेटरल एंट्री: सरकार ने राज्यसभा में कहा- लेटरल एंट्री नियुक्तियों में आरक्षण लागू नहीं

लेटरल एंट्री नियुक्तियों को लेकर सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। सरकार ने कहा कि लेटरल एंट्री के ज़रिए की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण लागू नहीं होता। यह जानकारी सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में दी।

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 सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्तियों को लेटरल एंट्री कहा जाता है। सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया है कि अब तक लेटरल एंट्री के ज़रिए 63 भर्तियाँ की जा चुकी हैं।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में बताया कि 2018 से अब तक तीन चक्रों (2018, 2021 और 2023) में लेटरल एंट्री के ज़रिए विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध/प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव स्तर पर 63 नियुक्तियाँ की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियाँ विशिष्ट कार्यों के लिए संबंधित क्षेत्र में उनके विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए की गई हैं।

मंत्री ने कहा कि चूंकि ये सभी नियुक्तियाँ एकल पद संवर्ग के अंतर्गत की गई हैं, इसलिए 'पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ बनाम फैकल्टी एसोसिएशन एवं अन्य' मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर आरक्षण लागू नहीं होता है और तदनुसार नियुक्त अधिकारियों का श्रेणीवार डेटा नहीं रखा गया है।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान में 43 अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत हैं। मंत्री पिछले पाँच वर्षों में केंद्र सरकार में लेटरल एंट्री के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती का विवरण और क्या इस भर्ती में आरक्षण पैटर्न का पालन किया गया है जैसे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। आपको बता दें कि राजनीतिक विवाद के बाद, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने पिछले साल अगस्त में सरकारी विभागों में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रमुख पदों को भरने के अपने विज्ञापन को रद्द कर दिया था।

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