घी-मक्खन से लेकर एसी-टीवी, फ्रिज तक... बस एक दिन इंतज़ार, GST छूट लाएगी बहार, 175 चीज़ें हो जाएँगी सस्ती!

GST काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। 15 अगस्त को पीएम मोदी द्वारा नए GST सुधार की घोषणा के बाद यह पहली बैठक है। इस बैठक के तहत 175 चीज़ें सस्ती हो सकती हैं।

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GST काउंसिल की 56वीं बैठक आज से शुरू हो गई है और कल इस बैठक के तहत लिए गए फ़ैसलों की घोषणा होगी, जिसका कंपनियों से लेकर आम आदमी तक सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि दिवाली पर नए GST सुधार लाए जाएँगे। इस घोषणा के बाद GST काउंसिल की यह पहली बैठक है।

GST काउंसिल की इस बैठक में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। साथ ही दिवाली पर लागू होने वाले नए GST सुधार के तहत दो टैक्स स्लैब और आम आदमी से जुड़ी चीज़ों को सस्ता करने की मंज़ूरी मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि इस दो दिवसीय बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ-साथ महंगी वस्तुएँ भी सस्ती हो जाएँगी।

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175 वस्तुएँ हो सकती हैं सस्ती

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लगभग 175 वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम हो सकती हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ, बादाम, नमकीन, रेडी-टू-ईट वस्तुएँ, जैम, घी, मक्खन, अचार, जैम, चटनी, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, रेफ्रिजरेटर आदि शामिल हैं।

सूत्रों का कहना है कि अगर जीएसटी परिषद द्वारा मंत्रिसमूह (जीओएम) के कर कटौती प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो सभी वस्तुओं पर औसत जीएसटी दर, जो वर्तमान में लगभग 11.5 प्रतिशत है, घटकर 10 प्रतिशत से नीचे आ जाएगी।

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12-28% स्लैब में कुछ वस्तुएँ

  • घी
  • मक्खन
  • पनीर
  • पैकेज्ड फ्रोजन सब्ज़ियाँ
  • फलों के रस (ज़्यादातर, बिना वातित)
  • छाते
  • सौर वॉटर हीटर
  • कृषि उपकरण
  • एयर कंडीशनर
  • सीमेंट
  • कार/एसयूवी

स्वास्थ्य और बीमा पर जीएसटी छूट

मंत्रिसमूह ने प्रस्ताव दिया है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। यानी, उन पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। हालाँकि, इससे राजस्व में गिरावट आएगी। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क के अनुसार, व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर पूरी छूट से सालाना 9,700 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व नुकसान होगा।

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